उत्तराखंड कैबिनेट का अहम फैसला... सगंध खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 80 % तक का अनुदान, यहां पढ़े अन्य निर्णय
punjabkesari.in Tuesday, Sep 23, 2025 - 03:53 PM (IST)

देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक ने उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026-2036 का प्रख्यापन करते हुए, प्रथम चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22750 हेक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है। नीति के तहत किसानों को एक हेक्टेयर तक खेती पर 80 प्रतिशत और उससे ऊपर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में कुल छह विभिन्न बिन्दुओं पर निर्णय लिए गए। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पीएमई विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए सुव्यवस्थित स्टूडियो स्थापित करने को न्यूनतम कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत, नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। जिसमें संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक, पदेन के एक-एक पद, प्रवक्ता अथवा चैनल समन्वयक, पदेन का एक पद, स्टूडियो इंजीनियर (आउटसोर्स), एक पद, स्टूडियो तकनीकी सहायक (आउटसोर्स) एक पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्स) एक पद एवं विविध कार्य कर्ता (मल्टी टास्क स्टाफ), चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्स) एक पद सहित कुल आठ पद सृजित किए जाएंगे। इन कार्मिकों पर मानदेय इत्यादि पर कुल वार्षिक लगभग 10,56,000 रुपये व्यय भार प्रस्तावित है।
तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ग्राम बागवाला, तहसील रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर में परियोजना के आवासों की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण आंकलित अतिरिक्त व्ययभार 2785.07 लाख रुपये को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय में पारित निर्णयादेशों के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) को प्रावधान तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति को निर्धारित अहर्ता में सितंबर 2017 से 31 मार्च, 2019 के मध्य एन.आई.ओ.एस. द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराये गए सेवारत डी.एल.एड. प्रशिक्षण को सम्मिलित करने का भी कैबिनेट ने फैसला कर लिया है।
कैबिनेट ने समाज कल्याण विभागान्तर्गत, अन्य शादी अनुदान योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता राशि 50,000 रुपये की भांति ही दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनान्तर्गत दम्पति को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। इसके अलावा, उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन करते हुए महिला प्रधान बंदी रक्षक के दो, महिला बंदी रक्षक के 22, अपर महानिरीक्षक कारागार (सुधारात्मक विंग), रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और वैयक्तिक सहायक के एक एक पदों को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही, कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार, माली एवं अधीनस्थ कारागारों में नाई, स्वच्छकारों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से लेने का भी कैबिनेट ने फैसला किया है।