उत्तराखंड HC ने शिक्षा निदेशक मामले में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के दिए निर्देश

punjabkesari.in Friday, Jun 14, 2024 - 01:37 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तत्कालीन अपर निदेशक गढ़वाल मंडल और वर्तमान में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) महाबीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष और हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी बाबी पवार की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर अदालत को बताया गया कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक पद पर रहते हुए बिष्ट पर गंभीर आरोप हैं।

विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है लेकिन शासन द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यही नहीं आरोपी को निदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। आरोप है कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक पद पर रहते हुए बिष्ट ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के शिक्षकों वर्ष 2023-24 में स्थानांतरण, अपने नजदीकी रिश्तेदार की नियुक्ति प्रक्रिया तथा विधि अधिकारी की नियुक्ति में हेराफेरी की गई है।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि विभागीय जांच में जांच में इनकी पुष्टि हुई है। तीनों जांच रिपोर्ट को सचिव माध्यमिक शिक्षा के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।


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Nitika

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