45 साल के अधेड़ ने नाबालिग से की छेड़छाड़, झाड़ियों में ले गया था आरोपी, रोती-बिलखती किशोरी ने दादी को सुनाई आपबीती
punjabkesari.in Wednesday, Sep 24, 2025 - 04:11 PM (IST)

चंपावतः उत्तराखंड के चंपावत में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपी पूर्व बीडीसी सदस्य को चार साल के लिए जेल भेजा गया है। आरोप है कि पूर्व बीडीसी सदस्य ने फरवरी 2024 में नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ की थी। आरोपी गलत नीयत से लड़की को झाड़ियों में ले गया था। वहीं, अब कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पूर्व बीडीसी सदस्य को चार वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पीड़िता के पिता ने फरवरी 2024 में पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 45 साल के एक पूर्व बीडीसी सदस्य ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन छेड़छाड़ की है। आरोप है कि पूर्व बीडीसी सदस्य ने किसी कागज पर हस्ताक्षर कराने के बहाने किशोरी को बुलाया था। इसके बाद गलत नीयत से बेटी को झाड़ियों में लेकर घुस गया। यहां आरोपी ने नाबालिग के साथ छेड़खानी शुरू की। बताया कि लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। घर पहुंचने पर उसने रोते-बिलखते व्यक्ति की काली करतूत अपनी दादी को बताई।
पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिसमें 45 वर्षीय महेश सिंह दोषी पाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आखिरकार कोर्ट से नाबालिग को न्याय मिल गया है। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पूर्व बीडीसी सदस्य को चार वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।