उत्तराखंड में हत्याकांडः High Court नैनीताल से आरोपी बाबा अनूप सिंह को मिली बड़ी राहत, ये है पूरा मामला

punjabkesari.in Saturday, Oct 11, 2025 - 09:59 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा के बहुचर्चित तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी बाबा अनूप सिंह उर्फ भाई अनूप सिंह को जमानत दे दी । न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एक फोन कॉल या पुरानी दुश्मनी के आधार पर षड्यंत्र में शामिल नहीं ठहराया जा सकता।

अभियोजन के अनुसार, 28 मार्च, 2024 को मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने गुरुद्वारा के लंगर हॉल में बैठे तरसेम सिंह पर कई गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद बाबा अनूप सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी । बाबा अनूप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धाराओं 302, 307, 34 और 120—बी तथा हथियार कानून की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि बाबा अनूप सिंह ने तरसेम सिंह की हत्या की साजिश रची, उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की और सह-आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में रहे । यह भी कहा गया कि आरोपी घटना के बाद लगभग एक साल तक फरार रहा। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि हत्या का मकसद तरसेम सिंह और आरोपी के बीच पुरानी दुश्मनी थी।

हांलांकि, बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को कथित तौर पर छह नवंबर 2023 को एक शूटर की पत्नी से एक फोन आया था, जबकि वारदात महीनों बाद 28 मार्च, 2024 को हुई थी। बचाव पक्ष ने कहा कि इस तरह की एक अकेली कॉल आरोपी को हत्या की साजिश में फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। मामले को जमानत के लिए उपयुक्त मानते हुए, न्यायालय ने आदेश दिया कि आवेदक को दो विश्वसनीय जमानतदार और एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया जाए । 


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Content Editor

Vandana Khosla

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