उत्तराखंड में सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी, High Court से मिली बड़ी राहत; दिए ये निर्देश

punjabkesari.in Wednesday, Oct 08, 2025 - 02:22 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक को मंगलवार को हटा दिया है। अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए स्वतंत्र है।

मामले के अनुसार यूकेएसएसएससी की ओर से सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों को भरने के लिए 14 मार्च, 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें से 786 पद गढ़वाल मंडल के लिए जबकि शेष 758 पद कुमाऊं मंडल के लिए निर्धारित थे। आयोग की ओर से इन पदों के लिए 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। गलत आरक्षण को लेकर कुछ अभ्यर्थी उच्च न्यायालय पहुंच गए और उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दे दी। इनमें गोपीचंद और अन्य, अरशद अली, सुषमा रानी और शीतल चौहान ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दे दी।

इसके बाद अदालत ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। मंगलवार को अदालत ने सभी मामलों पर अंतिम निर्णय जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया और कुछ अभ्यर्थियों के मामले में यूकेएसएसएससी के पदों को रिक्त रखने के निर्देश जारी कर दिए।

अदालत के इस निर्णय से साफ है कि अब यूकेएसएसएससी इन पदो के लिए परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है। यही नहीं अदालत के इस निर्णय से उन सफल अभ्यर्थियों को भी राहत मिली है। जिनका स्थगनादेश के बाद परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो पा रहा था। 


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Content Editor

Vandana Khosla

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