कोसी नदी में खनन पर रोक! अब खनन माफियाओं के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, HC ने दिए निर्देश
punjabkesari.in Saturday, May 24, 2025 - 08:07 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जारी अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कोसी नदी में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिये विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मणिकांत मिश्रा को अवैध खनन में लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने बाजपुर निवासी सुबेग सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किए।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर तहसील में मनकीघाट से गऊ घाट तक रात के समय जमकर अवैध खनन हो रहा है। सैकड़ों वाहन अवैध खनन में लगे रहते हैं। जिस क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है वह वन क्षेत्र है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष अवैध खनन का एक वीडियो भी पेश किया गया। जिसमें सैकड़ों वाहन खनन करते दिख रहे हैं। आगे कहा गया कि वन विभाग के एसडीओ की ओर से पुलिस को अवैध खनन के संबंध में लिखित शिकायत दी गई है। लेकिन, खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह भी कहा गया कि वन विभाग की ओर से जब खनन माफियाओं को रोकने का प्रयास किया गया तो एसडीओ पर फायरिंग की गई और धमकी दी गई। इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई। लेकिन, पुलिस कार्रवाई करने में कतरा रही है।
याचिकाकर्ता की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि बाजपुर प्रशासन ने भी अवैध खनन कारोबारियों के समक्ष हथियार डाल दिए हैं और उप जिलाधिकारी ने स्वयं उस क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अंत में अदालत ने सख्ती दिखाते हुए कोसी नदी में खनन पर रोक लगा दी है। साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिये पूर्व में गठित एसटीएफ व्यवस्था को पुनः लागू करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने एसएसपी को निर्देश दिए कि वीडियो में अवैध खनन में लगे वाहनों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें सीज करे। साथ ही छह जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।