हल्द्वानी: सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 61 अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट ने दी 10 दिन की मोहलत

punjabkesari.in Saturday, Aug 24, 2024 - 04:05 PM (IST)

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 61 कथित अतिक्रमणकारियों को 10 दिन की मोहलत दे दी है। अतिक्रमणकारियों की ओर से मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी की अगुवाई वाली युगलपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए अतिक्रमणकारियों की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद हल्द्वानी नगर निगम ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और दो दिन में स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।

अतिक्रमणकारियों की ओर से यह भी कहा गया कि अदालत का आदेश अभी आनलाइन अपलोड भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद नगर आयुक्त की ओर से उन्हें दो दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने नगर आयुक्त को वीडियो कांफ्रेसिंग से पेश होने का फरमान जारी कर दिया। कुछ देर बाद पुन: इस प्रकरण पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को पुन: नोटिस जारी कर उन्हें सुनवाई का मौका दें और उसके बाद विधि सम्मत कार्यवाही करे। निगम ने अदालत के फरमान पर अतिक्रमणकारियों को पुन: नोटिस जारी करने पर अपनी सहमति दी। तब तक अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 

बता दें कि अदालत ने नया सवेरा नामक गैर सरकारी संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका को 20 अगस्त को निस्तारित करते हुए कहा था कि पीड़ित पक्ष उचित फोरम में अपना पक्ष रख सकता है। आरेाप है कि अगले दिन 21 अगस्त को निगम की ओर से सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का फरमान जारी कर दिया गया। 


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Ramanjot

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