बुलडोजर एक्शन को लेकर SC के फैसले की उत्तराखंड कांग्रेस ने की सराहना, कहा- सरकार एक समुदाय विशेष को करती है टारगेट
punjabkesari.in Wednesday, Sep 04, 2024 - 02:02 PM (IST)
उधम सिंह नगर: उत्तराखंड में कांग्रेस ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जमकर सराहना की जा रही है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत घर बिना नोटिस दिए गिराए जा रहे है। इसमें शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए तो भी उससे संबंधित इमारत नहीं ढाही जाएगी। इस मामले में बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सड़क या अन्य सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन संपत्ति को गिराए जाने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने की सराहना
कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकारें बिना सोचे समझे लोगों के मकानों को ध्वस्त व उन पर बुलडोजर चलाए जा रहे है। वहीं इस मामले का शुरू से ही कांग्रेस पार्टी तथा हमारे नेताओं ने विरोध किया है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया और आदेश भी दिया है कि किसी के मकान के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते है। इसी के साथ उन्होंने मांग की है अब केंद्र सरकार अपने राज्य सरकारों को आदेश दे कि जिस तरह से बुलडोजर चलाकर निर्दोष परिवारों के घर तोड़े गए, उनकी भरपाई कैसे करें। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करता आया है और टारगेट करता रहेगा। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि इसकी हम खुले शब्दों में निंदा करते है।
मुफ्ती मुनाजिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मुफ्ती मुनाजिर हुसैन कादरी निवासी काशीपुर शहर इमाम ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश का हम स्वागत करते हैं। हालांकि इस आदेश में थोड़ी देरी हो गई है ना जाने अभी तक कितने लोगों के आशियाने उजड़ चुके है। वहीं मुफ्ती मुनाजिर हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य में ये आदेश जारी होना चाहिए कि दोषी को ही सजा मिलनी चाहिए, न की उसके परिवार वालो को सजा दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क में मुस्लिम समुदाय को एक तरफा निशाना बनाकर घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिनकी छोटी गलती भी है उसको सरकारों द्वारा बड़ा कर के दिखाया जा रहा है। इस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों पर बड़ा जुल्मों सितम हो रहा है । साथ ही कहा की जुर्म करने वाला गैर मुस्लिम है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती।
सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई में केंद्र सरकार को लगाई फटकार
राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी सपा हनीफ गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। मैं (हनीफ गांधी) माननीय न्यायालय की सराहना करता हूं। वहीं केंद्र सरकार को अब राज्य सरकारों को निर्देशित करना चाहिए कि विशेष एक समुदाय को टारगेट करके घर तोड़ने पर रोक लग सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने मांग रखी है कि केंद्र सरकार व ग्रह मंत्री अमित शाह से विशेष समुदाय पर राज्य सरकारों से कार्रवाई न करवाई है।