त्रिस्तरीय पंचायत चुनावः अब तक High Court से सरकार को राहत नहीं, आज फिर होगी सुनवाई
punjabkesari.in Friday, Jun 27, 2025 - 10:03 AM (IST)

नैनीतालः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में उत्तराखंड सरकार को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गुरुवार को लंबी सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र की अगुवाई वाली खंडपीठ में पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। खंडपीठ पिछले तीन दिन से इस मामले में लगातार सुनवाई कर रही है। गुरुवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई।
सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएससी चंद्रशेखर रावत की ओर से आरक्षण रोस्टर के पक्ष में जोरदार बहस की गई और कई दलील दी गई। सरकार की ओर से सीटों का आरक्षण चार्ट भी खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया। आरक्षण रोस्टर पर एक बजे से सुनवाई शुरू हुई, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए एक दिन का समय मांगा। जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि निर्धारित कर दी।
दूसरी ओर अधिवक्ता योगेश पचोलिया की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर गठित एकल आयोग की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उच्च न्यायालय में पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के खिलाफ छह याचिकाएं दायर हैं। अधिकांश याचिकाओं में सरकार की आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 21 जून को चुनाव आयोग की अधिसूचना के साथ शुरू हो गई थी। राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार 10 और 15 जुलाई को दो चरणों में मतदान तथा 19 जून को मतगणना का कार्य होना था, लेकिन अदालत ने आरक्षण नियमावली का हवाला देते हुए गत 23 जून को अंतरिम आदेश पारित कर चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी । इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए एक दिन बाद 24 जून को चुनाव स्थगित करने की घोषणा कर दी थी।