"गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को ठोस सुरक्षा मुहैया कराएं", उत्तराखंड हाईकोर्ट का SSP को निर्देश

punjabkesari.in Saturday, Aug 10, 2024 - 08:59 AM (IST)

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एचएनबी गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय में छात्र गुटों की ओर से व्याप्त अराजकता के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को अगली सुनवाई तक ठोस सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस और राज्य सरकार को दो सप्ताह में कानून व्यवस्था को लेकर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 

विश्वविद्यालय की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पकंज पुरोहित की युगलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि छात्रों के एक समूह ने अपनी मांगों को लेकर 29 और 30 जुलाई को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का घेराव किया। विवि ने छात्र हितों से संबंधित जायज मांगों को मान लिया लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने अधिकारियों को बधंक बना लिया और कुलसचिव कार्यालय पर कब्जा कर लिया। ये अराजक तत्व तब से लेकर अभी तक लगातार कुलसचिव कार्यालय पर कब्जा किए हैं। इससे विश्वविद्यालय में भय का वातावरण है। कर्मचारी डरे-सहमे से हैं और विश्वविद्यालय में दैनिक काम ठप हो गया है। इस मामले में अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ स्थानीय पुलिस में मामला दर्ज कराया गया लेकिन पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। 

अदालत ने विगत सात जुलाई को एसएसपी पौड़ी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया मामला दर्ज कर लिया गया है और विश्वविद्यालय परिसर को खाली करा लिया गया है। अंत में अदालत ने पुलिस को अगले दो सप्ताह तक सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस प्रकरण में अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। 


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Ramanjot

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