हल्द्वानी में नहर पर अतिक्रमण का मामलाः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से तीन मार्च तक मांगी रिपोर्ट

punjabkesari.in Tuesday, Feb 25, 2025 - 08:50 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में काठगोदाम से लेकर दमुवाढूंगा तक नहर पर अतिक्रमण के मामले में सरकार से आगामी तीन मार्च तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की युगलपीठ में सोमवार को अतिक्रमण को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं। उन्होंने स्वीकार किया कि नहर पर अतिक्रमण हुआ है। कुल 14 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने नहरों की सर्वे रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की। उन्होंने यह भी बताया कि नहरों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया है। मरम्मत का कार्य छ: माह में पूरा कर लिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी।

दायर जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि काठगोदाम से दमुवाढ़ूंगा तक नहरों पर अतिक्रमण कर आवास या दुकानों का निर्माण किया गया है। अतिक्रमण के चलते बरसात में क्षेत्र में जल भराव व बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सड़कों पर जलभराव से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की ओर से अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। 


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Content Editor

Vandana Khosla

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