High Court ने बागेश्वर में करोड़ों की लागत से बन रही पार्किंग के निर्माण पर लगाई रोक, जानें क्या है पीछे की वजह

punjabkesari.in Monday, Jun 30, 2025 - 02:54 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर के गरुड़ में गरुड़ गंगा नदी के तट पर करोड़ों रुपए की लागत से बन रही बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण पर सोमवार को रोक लगा दी। गरुड़ निवासी दिनेश चंद्र सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि गरुड़ नगर पंचायत की ओर से गरुड़ गंगा नदी के तट पर 22 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रावधानों और निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया गया कि यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता की ओर से नदी तट पर बन रहे बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी गरुड़ को शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

निविदा की शर्तों के अनुसार पाकिर्ंग का निर्माण गरुड़ के निकट पाये गांव में किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार की ओर से कहा गया कि वर्ष 2016 में पाकिर्ंग का निर्माण किया गया था। वर्तमान में पाकिर्ंग के पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद पाकिर्ंग के निर्माण पर रोक लगा दी है। 


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Content Editor

Vandana Khosla

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