उत्तराखंड में कॉर्बेट के पूर्व निदेशक के मामले में HC में हुई सुनवाई... दिए ये निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला
punjabkesari.in Saturday, Oct 11, 2025 - 02:19 PM (IST)
नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और राज्य सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने राहुल की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि कालागढ़ बाघ अभयारण्य के पाखरो में सरकार की अनुमति के बिना किए गए अवैध निर्माण तथा पेड़ों की अवैध कटाई के एक मामले की सीबीआई जांच कर रही है । याचिकाकर्ता ने कहा कि सीबीआई ने मामले में एक आरोपपत्र दाखिल किया था और उसके आधार पर चार सितंबर 2025 को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी। लेकिन, उनमें तत्कालीन निदेशक राहुल शामिल नहीं थे। बाद में, उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट में आरोपी बनाए गए भारतीय वन सेवा के अधिकारी राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी न देने के लिए उत्तराखंड सरकार की खिंचाई की। जिसके बाद राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध भी मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी ।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के सामने दलील दी कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी कानूनी रूप से वैध नहीं है और राज्य सरकार अक्सर केवल अखबारों में छपी खबरों के आधार पर जांच के आदेश देती रहती है। जबकि जांच अभी अधूरी है। उन्होंने दावा किया कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं । अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की है।
