उत्तराखंड में शिक्षकों के केस पर High Court में सुनवाई शुरू... दिए ये निर्देश, जानिए पूरा मामला
punjabkesari.in Thursday, Sep 18, 2025 - 04:09 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लंबे समय से लंबित चल रहे प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं के मामले में गुरुवार से सुनवाई शुरू हो गई। फिलहाल खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की अनन्तिम (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची तैयार कर 22 सितंबर तक सभी पक्षकारों को सौंपें। खंडपीठ इस मामले में 25 सितंबर को सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय में वादों के लंबित रहने के चलते लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण के मामले लटके हुए हैं। शिक्षक विभिन्न मंचों से सरकार से गुहार लगाते रहे हैं। नाराज़ शिक्षकों ने कुछ दिन पहले आंदोलन की घोषणा कर दी और मुख्यमंत्री आवास घेरने की चेतावनी दे दी।
शिक्षकों के आंदोलन की घोषणा के बाद सरकार की नींद खुली और उसने बुधवार 17 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ से वादों की शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों शिक्षक आंदोलन पर चले गए हैं। आंदोलन के चलते स्कूल बंदी के कगार पर हैं। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
खंडपीठ ने आज सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी। इधर, आज इस मामले में शिक्षकों की तरफ से कहा गया कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त किया जाय। इन पदों को पदोन्नति से भरा जाय। यह भी कहा गया कि शिक्षकों को लंबे समय से पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है। जबकि कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। यह भी कहा गया कि उनको ग्रेच्युटी व पेंशन का लाभ मिल चुका है। उनकी पदोन्नति उच्चतम न्यायालय द्वारा भुवन चन्द्र कांडपाल मामले में दिये गये आदेश के आधार पर की जाए।