12वीं कक्षा पास लड़कियों को नहीं मिला नंदा गौरा योजना का लाभ! High Court ने मांगा जवाब
punjabkesari.in Saturday, Sep 13, 2025 - 10:43 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को नंदा गौरा योजना के तहत मिलने वाले लाभ नहीं दिए जाने के संबंध में दायर एक याचिका पर महिला सशक्तिकरण तथा अन्य संबंधित विभागों से जवाब मांगा है । इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र तथा न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पूछा कि योजना के तहत लड़कियों को मिलने वाले लाभ का वितरण अब तक क्यों नहीं किया गया।
चमोली की निवासी ममता नेगी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि गरीब बच्चे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि चमोली जिले में 2022-23 में 439 लड़कियों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की । नंदा गौरा योजना के अंतर्गत इन लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी थी । याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रशासन से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद यह लाभ नहीं दिया गया ।
कहा कि स्कूलों ने जरूरी औपचारिकताएं 2023 में पूरी कर दी थीं और विवरण विभाग को भेज दिया था । याचिका में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में लड़कियां उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगी ।