हल्द्वानी दंगा के 15 आरोपियों को HC से फिलहाल नहीं मिली जमानत, चार सप्ताह बाद फिर होगी सुनवाई

punjabkesari.in Friday, Jul 04, 2025 - 11:53 AM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय से हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक, उसके पुत्र अब्दुल मोइद और चालक मो. जहीर समेत 15 लोगों को गुरुवार को राहत नहीं मिल पाई। अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद चार सप्ताह बाद की तिथि तय कर दी।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सभी आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र पर बीती देर शाम को सुनवाई हुई। सभी आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अभियोग दर्ज हैं। इनमें से मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक पर छह जबकि अब्दुल मोइद पर तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों की ओर से अलग अलग जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए हैं। मुख्य साजिशकर्ता मलिक और मोइद की ओर से कहा गया कि वह घटना के दिन मौके पर मौजूद नहीं थे। उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप गलत है। एक मामले में कई अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। मुख्य आरोपी मलिक के चालक जहीर की ओर से भी कहा गया कि वह निर्दोष है।

सरकार की ओर से कहा गया कि उसके पास लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई है। सभी जमानत प्रार्थना पत्र पर अलग-अलग सुनवाई करते हुए अदालत ने चार सप्ताह बाद की तिथि तय कर दी। अदालत चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि पिछले साल आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कथित रूप से सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान दंगा भड़क गया था। एक खास समुदाय के लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर पथराव के साथ हमला कर दिया था। इसके बाद हमलावरों ने थाना को घेर लिया और आगजनी कर दी। थाना से हथियार लूट लिया था। दंगा के चलते हल्द्वानी में पांच लोग मारे गए थे।


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Content Editor

Vandana Khosla

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