उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी, एकल महिला स्वरोजगार योजना पर लगी सरकार की मोहर

punjabkesari.in Saturday, May 17, 2025 - 08:38 AM (IST)

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में उन्नीस विभिन्न बिंदुओं पर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्रालय का अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और रणनीतिक कौशल की सफलता को दर्शाता है। मंत्रिमंडल द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।  उन्होंने बताया कि अब इस अभिनंदन प्रस्ताव को केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा, ताकि उत्तराखंड राज्य की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया जा सके।

मंत्रिमंडल ने गौ सदनों के निर्माण हेतु नीति के संबंध में निर्णय लिया
बगौली ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि0 में सुधार हेतु मैकेंजी इंडिया द्वारा दिए गए सुझावों पर विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली-2013 के नियम सं0-6 के उपनियम-4 में संशोधन किए जाने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा, उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति-2025 को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने निराश्रित गोवंश के लिए गौ सदनों के निर्माण एवं उनके भरण-पोषण हेतु नीति के संबंध में निर्णय लिया है कि निराश्रित गोवंश हेतु गौ सदनों और गोशालाओं की स्थापना अथवा सुविधा संबंधी निर्माण कार्य संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत, करवाया जाएगा। इस के लिए एकीकृत बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संबंधित मानक मद में की जाएगी। इसी प्रकार, निराश्रित गोवंश के भरण पोषण को बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मदों में करते हुए उससे संबंधित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा।

स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाई जाने का निर्णय लिया गया
मंत्रिमंडल बैठक में उत्तराखंड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को स्वीकृत किया गया है। उत्तराखंड किशोर न्याय निधि के लिए 2024 के तहत किशोर न्याय निधि के संचालन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने एवं किशोर न्याय निधि में उपलब्ध बजट का उपयोग कैसे किया जाएगा तथा अन्य निजी या गैर सरकारी संस्था तथा जिन-जिन स्तरों से निधि में अनुदान प्राप्त होगा, उसके उपयोग के सम्बन्ध में दिशा- निर्देश निर्गत किये जाने को नियमावली बनाने का भी निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सड़क पर रहने वाले बच्चा (स्ट्रीट चिल्डेन) के पुर्नवास के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं अन्य विभागों के सहयोग से मॉडल और पुर्नवास नीति अर्थात् स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी बनाई जाने का निर्णय लिया गया।

एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय किया गया
इसके अलावा, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य एकल (निराश्रित), परित्यक्ता, विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान, गांव, क्षेत्र में ही रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना, व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में सम्मिलित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के नियंत्रणाधीन सचिवालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जिसमें सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उक्त प्रकोष्ठ के पदेन मुख्य समन्वयक हैं। मुख्य समन्वयक को कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए उत्तराखंड वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, वर्ष 2018 की अध्याय 4 परिशिष्ट-1 की सूची में अग्रेत्तर सम्मिलित किये जाने का मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है।

उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड का गठन करने का फैसला किया
बगौली ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म उद्यम को संविलियन कर बैंक ऋण सहबद्ध मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू किये जाने का मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है। योजनावधि में 50 हजार से अधिक लाभार्थियों को स्वरोजगार से सम्बद्ध करते हुए आधिकारिक रोजगार/सहायक रोजगार सृजित किये जाने का लक्ष्य है। तपोवन (ऋषिकेश) से कुंजापुरी (नरेन्द्रनगर) रोपवे परियोजना की तकनीकी, ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स के फर्म का चयन किये जाने का भी मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है। इसके अलावा, राज्य में रोपवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एस0पी0वी0 (उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड) का गठन करने का फैसला मंत्रिमंडल ने आज किया।

मंत्रिमंडल ने राज्य में उद्योगों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को 12 मीटर से कम ऊँचाई, परंतु 500 वर्ग मीटर से अधिक आच्छादित क्षेत्रफल एवं 12 मीटर से कम ऊँचाई, परंतु 500 वर्ग मीटर से कम आच्छादित क्षेत्रफल वाले लो राइज एवं मिक्स ऑक्यूपेंसी भवनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए सामान्य ढांचागत व्यवस्था तथा नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित अग्नि सुरक्षा के मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया। सचिव के अनुसार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल में सृजित पदों की पूर्व वेतनमान सहित वर्षानुवर्ष कार्योत्तर निरंतरता एवं इसमें नियोजित कार्मिकों को वेतन / मानदेय आदि का भुगतान के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया है। 


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Content Editor

Vandana Khosla

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