उत्तराखंड HC का निर्देश- अतिक्रमण के खिलाफ सभी DM एप्प बनाएं, शिकायतों का करें निस्तारण

Thursday, Mar 21, 2024 - 12:47 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बुधवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को एक एप्प बनाने और उस पर आई शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने ये निर्देश रूद्रपुर निवासी शशि बसल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिए। अदालत ने 16 अप्रैल तक रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि रूद्रपुर में अतिक्रमणकारियों ने सरकारी भूमि, सड़कों एवं गलियों पर अतिक्रमण किया है। प्रशासन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

वहीं दूसरी ओर नगर निगम की ओर से कहा गया कि वह अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब तक 1180 अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी मशीनरी को ऐसी शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मामलों के चलते अदालत का कीमती समय खराब होता है।

बता दें कि अंत में अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जिलास्तर पर एक एप्प गठित करे और अतिक्रमण के खिलाफ आम लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करे। साथ ही अदालत ने 16 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।

Nitika

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