महिला की अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली... और फिर जान से मारने की दी धमकी, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सजा
punjabkesari.in Thursday, Sep 04, 2025 - 10:59 AM (IST)

नई टिहरीः टिहरी की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला की अश्लील फोटो सोशल मीडिया मंच पर डालने, उसे धमकाने और मारपीट करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 19 माह के सश्रम कारावास की बुधवार को सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि टिहरी के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही ने दीपक सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट), 506 (धमकी देना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। हालांकि, न्यायालय ने आरोपी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दोषमुक्त कर दिया।
पंवार के अनुसार, नरेंद्र नगर के ढालवाला क्षेत्र में कार्यरत पीड़िता ने 29 जनवरी 2020 को नरेंद्र नगर थाने में शिकायत दी। शिकायत में बताया था कि 2018 में एक सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु के बाद नवंबर 2019 में एक ‘मैट्रिमोनियल साइट' के जरिए उसकी जान-पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर निवासी दीपक सिंह से हुई थी। पीड़िता के अनुसार, शुरुआत में दीपक का व्यवहार अच्छा था और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। उसने आरोप लगाया कि इसी दौरान दीपक ने चुपके से उसके कुछ फोटो खींच लिए। शिकायत के अनुसार इसके बाद दीपक छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा और मारपीट करने लगा, जिससे तंग आकर पीड़िता ने दीपक से शादी करने से इनकार कर दिया।
इस बात से नाराज होकर दीपक ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और व्हाट्सएप की ‘डीपी' पर उसकी अश्लील फोटो लगा दी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दीपक ने उसकी मां के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और उस पर उसकी, उसकी बहन और मां की तस्वीरें अपलोड कर आपत्तिजनक संदेश लिखे। अपनी शिकायत में महिला ने यह भी कहा कि दीपक ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में दीपक को मंसूरपुर से गिरफ्तार किया गया।