आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी दी जा सकती है 'अग्रिम जमानत', उत्तराखंड HC का ऐतिहासिक निर्णय

punjabkesari.in Friday, Aug 25, 2023 - 02:07 PM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत दी जा सकती है। यह निर्णय उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत के आधार पर सुनाया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी शामिल थे।

दो न्यायाधीश जहां इस निर्णय के पक्ष में थे, वहीं एक न्यायाधीश का मत इसके खिलाफ था। पिछले वर्षों में कई मामलों में इस बात को लेकर बहस होती रही है कि जांच के बाद किसी आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद क्या उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आरोपी को आरोप पत्र दायर होने के बाद भी अग्रिम जमानत का अधिकार देकर इस बहस पर विराम लगा दिया है।


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Nitika

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