मोतिहारी कोर्ट ने AK-47 रखने के मामले में कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

Edited By Swati Sharma, Updated: 09 May, 2024 04:28 PM

notorious kunal singh sentenced to life imprisonment for possessing ak 47

बिहार में मोतिहारी कोर्ट ने AK-47 रखने के मामले में कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा के साथ कुल 42 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आर्म्स एक्ट के तीन अलग-अलग मामले में मोतिहारी सिविल कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश ने सजा...

मोतिहारी(राजीव रंजन): बिहार में मोतिहारी कोर्ट ने AK-47 रखने के मामले में कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा के साथ कुल 42 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आर्म्स एक्ट के तीन अलग-अलग मामले में मोतिहारी सिविल कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। कुणाल सिंह मोतिहारी का कुख्यात अपराधी था।

AK 47 बरामदगी के वक्त से जेल में था कुणाल सिंह
बता दें कि दो वर्ष पहले जेल से बेल पर निकल कर कुणाल सिंह अपने गांव मे रह रहा था। मोतिहारी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुणाल सिंह के पास AK 47 जैसे घातक हथियार इस वक्त मौजूद है और वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। गुप्त सूचना मिलने के बाद मोतिहारी के एसपी, अरेराज एसडीपीओ सहित कई थानाध्यक्षों की टीम बनाई गई थी। इसके बाद सभी पुलिस वाले ऑटो और ट्रैक्टर पर बैठकर कुणाल के घर के बगल में राजमिस्त्री और मजदूर बनकर मजदूरी करने पहुंचे थे और मौका मिलते ही घर के दरवाजे के बाहर मेहफिल लगाए बैठे कुणाल सिंह को पकड़ने पहुंचे तो वे बचने के लिए भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया था। कुणाल की गिरफ्तारी के बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई थी तो उसके घर से AK 47 और एक दर्जन वाकी-टाकी सहित एक विदेशी पिस्टल बरामद हुआ था। AK 47 बरामदगी के वक्त से कुणाल सिंह जेल में था।

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कुख्यात कुणाल पर 21 मामले हैं दर्ज
कुणाल ने खुद की बेल करवाने के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था पर कुणाल सिंह के आपराधिक इतिहास को देखने के बाद पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी सिविल कोर्ट को स्पीडी ट्रायल चलाने का डायरेक्शन दिया था, जिसके बाद कुणाल सिंह के खिलाफ रोज सुनवाई चल रही थी। कुणाल सिंह के खिलाफ वादी और गवाह दोनों ही पुलिस वाले थे लिहाजा एक भी गवाह ना तो बदला और न ही मुकरा। AK -47 बरामदगी मामले में कुल 12 गवाह थे। सभी गवाहों ने कुणाल सिंह के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी, जिसके बाद मोतिहारी सिविल कोर्ट के सत्र न्यायाधीश ने 14 माह में सुनवाई पूरी कर कुणाल सिंह को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है। कुणाल पर हत्या, रंगदारी, पुलिस और उत्पाद टीम पर हमला, स्कूल पर फायरिंग समेत 21 मामले दर्ज हैं।

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